नागपुर। गो-हत्या पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर दायर याचिका में नागपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व अन्य को नोटिस जारी किया है। न्यायधिश शरद बोबडे, बासंती नाईक की संयुक्तपीठ ने प्रतिवादी पक्ष से याचिका के संबंध में दो सप्ताह में प्रतिवादियों से जवाब मांगा है।
यचिका नंदलाल मोधा ने दायर किया है। यचिका में कहा गया है कि राज्य में बड़े पैमाने पर गो-हत्या हो रही है। गाय केवल खेती के लिए उपयोगी नहीं है, बल्कि कई लोगों के लिए लाभदायी है। यचिका में कहा गया है कि मध्यप्रदेश सरकार और गुजरात सरकार ने गौ-हत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बना लिया है, पर महाराष्ट्र सरकार इसके लिए उदासीन है। निगम कानून के अंदर कुछ हद तक गौ-हत्या रोकने का प्रावधाना है, पर निगम इसे रोकने में पूरी तरह से नाकाम है। इसलिए चाचिकाकर्ता ने दायर चाचिका के माध्यम से राज्य में गो-हत्या रोकने के लिए विशेष कानून बनाने की मांग की है।
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1 टिप्पणी:
महाराष्ट्र सरकार भी उदासीन नहीं रहेगी अगर निम्न लेख पढ ले
प्राचीन भारत में गोहत्या एवं गोमांसाहार
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