गुरुवार, जुलाई 15, 2010

टिंबर खरीदी पर स्टैंप ड्यूटी के सरकारी आदेश पर रोक

नागपुर। मुंबई उच्च न्यायाल की नागपुर खंडपीठ ने टिंबर खरीदी पर स्टैंप ड्यूटी लगाने के राज्य सरकार के जारी किए गए आदेश को चुनौती वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार के आदेश पर रोक लगाया है। याचिकाकर्ता के वकील अधिवक्ता आनंद परचुरे ने बताया कि राज्य सरकार के वन विभाग की ओर से नीलामी या टेंडर के माध्यम से टिंबर एवं जलाऊ लकडिय़ां बेची जाती हैं। याचिकाकर्ता एसोसिएशन के सदस्य वर्षों से इसे खरीद रहे हैं। जिसके लिए तय नियमों के अनुसार भुगतान किया जाते हैं।
अचानक राज्य सरकार की ओर से 27 अगस्त 09 को अधिसूचना जारी कर खरीदे गए माल पर अतिरिक्त स्टैंप ड्यूटी वसूलने के आदेश अधिकारियों को जारी किए गए। आदेश के अनुसार नीलामी करने वाले अधिकारियों ने नीलामी के 7 दिनों के भीतर स्टैंप ड्यूटी भरने और ऐसा नहीं करने पर 18 प्रतिशत ब्याज की दर से राशि की अदायगी के लिए 22 नवंबर 09 और 3 दिसंबर 09 को पत्र जारी किए गए। यचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार का उक्त निर्णय भले ही गैरकानूनी न हो, लेकिन तर्कसंगत नहीं है।
याचिका में राज्य सरकार के 27 अगस्त 09 के आदेश को निरस्त करने एवं अंडर प्रोटेस्ट भरी गई राशि वापस देने तथा 27 अगस्त की अधिसूचना के साथ 22 नवंबर और 3 दिसंबर के पत्र पर भी रोक लगाने का अनुरोध किया गया। सुनवाई के बाद अदालत ने उक्त आदेश जारी किया।

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